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राजस्थान : मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े उन सवालों के जवाब जो आप जानना चाहते है ?

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Rajasthan: Answers to the questions related to the Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme that you want to know?

         (Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme) : राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में ’यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज’ को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है जिसकी अनुपालना में दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की गई। प्रदेश के समस्त नागरिकों को चिकित्सा पर लगने वाले बड़े खर्चो से मुक्त कर उत्तम स्वास्थ्य की प्रतिबद्धता से इस योजना को लाया गया है ताकि तकलीफ एवं गंभीर बीमारी के ईलाज में पैसे की कोई बाध्यता नहीं हो।

राजस्थान का हर परिवार इस योजना से जुड सकता है। सरकारी कर्मचारियों के परिवार को इस योजना से जुडने की आवश्यकता नही है क्योंकि उनके लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना लाई जा रही है।

  • चिरंजीवी योजना में कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति रुपये 850/- की श्रेणी में अपने परिवार के रजिस्ट्रेशन कराने ई-मित्र पर आता है तो क्या उसे रुपये 850/- रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान ही देने होंगे अथवा वह रुपये बाद में भी जमा करवा सकता है?

चिरंजीवी योजना में जिन श्रेणी के परिवारों को 850 रुपये प्रीमियम राशि देनी है वो ई-मित्र केन्द्र पर रजिस्ट्रेशन के समय ही देनी होगी।

चिरंजीवी योजना में पंजीकरण होने पर एक पॉलिसी का कागज ई-मित्र केन्द्र द्वारा आवेदक को दिया जाएगा।

लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों को ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवश्यक है। उक्त रजिस्ट्रेशन हेतु लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड/जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड पंजीयन रसीद का नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।

लघु एवं सीमान्त कृषक जिनका जनआधार कार्ड बना हुआ नही है, वें ई-मित्र के माध्यम से जनआधार पंजीयन करवा सकते है तथा जनआधार पंजीयन रसीद के आधार पर योजना से पंजीकरण करवा कर लाभ ले सकते है।

  •  योजना के अंतर्गत लाभार्थी के इलाज में क्या-क्या सम्मिलित है ?

योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को मिलने वाले बीमारियों के पैकेज में निम्नाकिंत चिकित्सा सुविधाएँ शामिल है- * पंजीकरण शुल्क * बिस्तर व्यय * भर्ती व्यय तथा नर्सिंग व्यय * शल्य चिकित्सा, संवेदनाहरण विशेषज्ञ तथा सामान्य चिकित्सा का परामर्श शुल्क * संवेदनाहरण, (Anaesthesia) रक्त, ऑक्सीजन, ओ.टी आदी का व्यय * औषधियों का व्यय * एक्स-रे तथा जॉंच पर व्यय आदि * संचारी रोगो से अस्पताल के स्टाफ एवं मरीज के बचाव के लिए आवश्यक उपकरण/उपायों पर होने वाला व्यय * योजना के अन्तर्गत चिन्ह्ति बीमारी (IPD Procedure) की चिकित्सा प्रंक्रिया से पूर्व 05 दिन तथा अस्पताल से छुट्टी के पश्चात् के 15 दिन का परामर्श , जांच एवं दवाएं भी सम्मिलित है

  •  इस योजना के अर्न्तगत बीमा कवरेज राशि क्या है?

इस योजना में सामान्य बीमारियों हेतु रू. पचास हजार तथा गंभीर बीमारियों हेतु रू. साढे चार लाख तक का बीमा कवर प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जायेगा।

  • मेरा परिवार संविदाकर्मी तथा लघु सीमान्त कृषक दोनो के अर्न्तगत पात्र परिवार है, तो क्या मुझे रु 10 लाख का कवर मिलेगा?

नहीं। परिवार को सामान्य बीमारियों हेतु रू. पचास हजार तथा गंभीर बीमारियों हेतु रू. साढे चार लाख तक का बीमा कवर प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जायेगा।

नहीं। पूर्व में जारी भामाशाह कार्ड के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क जन-आधार कार्ड वितरित किये गये है। जो परिवार नवीन कार्ड के लिए आवेदन करते है, उन्हे जन-आधार कार्ड जारी किया जाता है।

  •  मेरे परिवार में कौन-कौन सदस्य इसका लाभ ले सकते है? क्या यह राशि परिवार के एक सदस्य के लिए है या सम्पूर्ण परिवार के लिए हैं?

योजना की वॉलेट राशि सम्पूर्ण परिवार के लिए हैं। एक परिवार के अन्तर्गत आने वाले वे सभी सदस्य जिनका नाम परिवार की महिला मुखिया के जन-आधार कार्ड में अंकित हो, वे इस योजना का लाभ ले सकते है।

नही, यह राशि एक पॉलिसी वर्ष के लिये ही है। यदि राशि शेष रह जाती है तो वह योजना प्रारम्भ होने से एक वर्ष की समाप्ति पर स्वतः ही कालातीत (लैप्स) हो जाती है। अगले वर्ष नये सिरे से पांच लाख का बीमा कवर प्रदान किया जायेगा जिसमें सामान्य बीमारी हेतु पचास हजार रूपये एवं गंभीर बीमारी हेतु चार लाख पचास हजार रूपये प्रदान किया जायेगा।

जी नहीं। सम्बद्ध अस्पताल द्वारा योजना में लाभ दने हेतु मना नहीं किया जायेगा केवल निम्न परिस्थितियों में मना किया जा सकता हैः- 1. उस अस्पताल में इलाज के लिए विशेषज्ञ सुविधा उपलब्ध नहीं है। 2. यदि अस्पताल द्वारा सम्बन्धित बीमारी का पैकेज नहीं चुना गया है। 3. यदि आपके परिवार के वॉलेट में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है।

 

  •  लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अन्तर्गत इलाज करा सकता है?

परिवार के वॉलेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने तक लाभार्थी परिवार द्वारा इस योजना में एक पॉलिसी वर्ष में कितनी बार भी इलाज करवाया सकता है।

उक्त सूचना योजना की वैबसाइट www.health.rajasthan.gov.in/mmcsby पर उपलब्ध है। यह सूचना टोल फ्री नम्बर 1800-180-6127 से अथवा सम्बन्धित अस्पताल के स्वास्थ्य मार्गदर्शक से भी ली जा सकती है।

  •  क्या योजना के अर्न्तगत लाभ लेने के लिये चिकित्सालयों में 24 घंटे भर्ती होना आवश्यक है?

रूटिन वार्ड प्रतिदिन पैकेज एवं आईसीयू प्रतिदिन पैकेज का लाभ लेने के लिये 24 घंटे भर्ती होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुछ पैकेज में अंकित समय सीमा के अनुसार मरीज को अस्पताल में भर्ती रहना होगा।

आपके दूरभाष पर ईलाज की राशि का जो बुक की गई है, का मैसेज भेजा जायेगा इसलिए आप अपना दूरभाष नम्बर भर्ती होने के समय आवश्यक रूप से नोट करावें।


                           

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