Post Top Ad

केंद्र का एक ही तो हथियार था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया...अब सीबीआई जांच के लिए राज्यों की मंजूरी जरूरी

Share This


सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरूवार को एक अहम फैसला लेते हुए सीबीआई जांच के लिए राज्यों की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई (CBI) जांच को लेकर हमेशा कई सवाल खड़े होते रहे है ऐसे में ये फैसला राज्यों के लिए बेहद अहम है।

Follow Our Facebook & Twitter Page : (The Found) Facebook Twitter

सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आठ राज्यों द्वारा सीबीआई जांच की सहमति वापस लिए जाने के बाद काफी अहम माना जा रहा है। हाल ही में झारखंड ऐसा आठवां राज्य बना है जिसने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। इससे पहले केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश सामान्य सहमति वापस ले चुके हैं। इन सभी राज्यों में केंद्र सरकार में काबिज बीजेपी सरकार के विरोधी दलों की सरकारें है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। अदालत ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (DSPE) में, शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के प्रावधानों के अनुसार सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य है। ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप हैं।

Subscribe to Youtube Channel : The Found (Youtube)

याचिकाकर्ता की अपील पर सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और बीआर गवई की पीठ ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अपने खिलाफ सीबीआई जांच की वैधता को चुनौती देने वाले कुछ आरोपियों द्वारा दायर अपील पर यह आदेश दिया है।

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया था आदेश

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि राज्य में सीबीआई जांच करने के लिए अनुमति लेनी होगी। हालांकि सरकार द्वारा जांच के लिए अनुमति वापस लेने से पहले से जारी केसों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में यदि सीबीआई राज्य में किसी नए मामले की जांच करना चाहती है तो उसे राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी बशर्ते अदालत की तरफ से जांच के आदेश न दिए गए हों।

No comments:

Post Bottom Ad